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अगर ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार तो गये हैं तो ऐसे वापस मिलेंगे आपके पैसे, RBI ने बताया नियम

डिजिटल युग आने के कारण सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। बात करने से लेकर शोपिंग तक यहाँ तक कि किसी को पैसे देने हो तो तब स्मार्टफ़ोन का इस्तेमाल करते है। अगर इसे विज्ञान का वरदान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जैसा कि हर एक चीज का दो पहलू होता है एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्कम। विज्ञान के क्षेत्र में भी ऐसा ही है। विज्ञान का वरदान भी है और अभिशाप भी।

डिजिटल युग में भी ऐसा ही है। आजकल हर कोई ऑनलाइन पेमेंट करना पसंद करते हैं। सबके हाथ में स्मार्टफोन है। सभी या तो कभी न कभी पैसे ऑनलाइन भेजते हैं या रिसीव करते हैं। ट्रांजैक्शन के दौरान कभी-कभी ठगी भी हो जाती है। अगर आप भी ऑनलाइन लेन-देन करते हैं तो आप भी इन ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप ऑनलाइन ठगी से बच सकते हैं। आइये इन सावधानियों को विस्तार से जानते हैं।

अगर साइबर अपराधी आपके बैंक अकाउंट की जानकारी गलत तरीके से पाकर आपके खाते से पैसे निकाल लेते हैं तो आप कुछ चीज़ों का पालन करके अपने पैसे को वापस पा सकते हैं। आज के युग में इस तरह की कार्रवाई बहुत जरूरी है। लोग आये दिन ऑनलाइन धोखाधड़ी के शिकार होते रहते हैं।

कुछ लोग इसके बारे में परेशान तो बहुत होते हैं लेकिन पैसे रिकवरी के बारे में जानकारी न होने से वे अपने पैसे गंवा देते हैं लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नीचे बताये गए तरीके से आप अपने सारे पैसे अपने खाते में दस दिन के दिन के अंदर वापस पा सकते हैं।

RBI ने जारी किया है दिशा-निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ऑनलाइन ठगी से निपटने के लिए कुछ तरीके बताएं हैं। इन तरीकों का पालन करके आप ऑनलाइन ठगी में खोए अपने सारे पैसे वापस पा सकते हैं। आरबीआई का कहना है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ठगी की शिकायत तुरंत दर्ज कर आप अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं।

ट्विटर के जरिये आरबीआई ने साझा की जानकारी

आरबीआई  ने ट्वीट करके बताया कि अगर ‘अनधिकृत इलेक्ट्रानिक लेनदेन’ से आपके पैसे का नुकसान हुआ है तो आप अपने बैंक को इसकी जानकारी देकर नुकसान से बच सकते हैं।

पूरे पैसे की हो जायेगी रिकवरी

अगर आप सोचते हैं कि आपके नुकसान के पैसे को बैंक भरपाई करता है तो आप गलत सोचते हैं।  लोगों के मन में सवाल उठता है कि कैसे बैंक आपके पूरे पैसे वापस करेगा? हम आपको बता दें कि बैंक की तरफ से ऐसे साइबर फ्राड के मद्देनज़र इंश्योरेन्स पॉलिसी ली जाती है। बैंक आपके साथ हुए फ्राड की जानकारी सीधे इंश्योरेंस कंपनी को देता है और इसके बाद बैंक इंश्योरेंस के पैसे लेकर आपके पैसे को आपको वापस करेगा। कई इंश्योरेंस कम्पनियाँ भी साइबर फ्राड से बचने के लिए लोगों को सीधे इंश्योरेंस कवरेज दे रही हैं।

3 दिन के अंदर करें शिकायत

अगर आपके साथ ठगी हुई है आप इस बात की जानकारी जितनी हो सके उतनी जल्दी बैंक को दें। तीन दिन के अंदर दी गयी शिकायत को बैंक कंशीडर करते हैं। आरबीआई का कहना है कि सही समय पर सूचना देने पर ग्राहक के खाते से धोखाधड़ी से निकाली गयी राशि को बैंक दस दिन के अंदर वापस लौटा देगा।

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