क्या आप जानते हैं भारत में सिर्फ कुछ लोगों को है अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाने की परमीशन

0
2
National flag on car rule

अपने देश का राष्ट्रीय ध्वज हर किसी को प्यारा लगता है। हमारा राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं। बहुत से लोग अपने घर तथा ऑफिस में राष्ट्रीय ध्वज रखते हैं इसके अलावा काफी लोग अपनी गर्व से अपनी बाईक तथा कार के आगे तिरंगा लगा कर रखते हैं। वैसे कार के आगे तिरंगा लगाना कोई गलत बात नहीं है लेकिन आपको हमारे राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े कुछ कायदे कानून पता होने चाहिए। आप में से बहुत कम लोग ही यह बात जानते होंगे की देश के हर नागरिक को अपनी कार के आगे राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अनुमति नहीं है।

देश के कुछ चुनिंदा लोग ही ऐसे हैं जो भारतीय ध्वज दंड संहिता के अनुसार अपनी गाड़ी के आगे राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते हैं। अब आपके दिमाग में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये विशेष नागरिक कौन है ? दरअसल आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं

1 भारत के राष्ट्रपति :

सबसे पहले नंबर पर आता हैं भारत का प्रथम नागरिक यानी कि राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट को अपनी गाड़ी के आगे तिरंगा लगाने का पूरा अधिकार होता हैं। आपने देखा भी होगा कि राष्ट्रपति की कार के आगे एक छोटा सा तिरंगा लगा होता हैं। जब विदेश से कोई मेहमान आता हैं और वह भारत सरकार की कार में यात्रा करता है तो गाड़ी के एक तरफ उसके देश का झंडा भी लगाया जाता हैं। ऐसे में भारतीय ध्वज राइट साइड में तथा विदेशी ध्वज लेफ्ट साइड में लगता हैं। इसके अलावा बता दें कि राष्ट्रपति देश के तीनों सशस्त्र बलों यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के सर्वोच्च सेनापति भी होते हैं।

2 उपराष्ट्रपति :

राष्ट्रपति के साथ साथ उप-राष्ट्रपति को भी अपनी गाड़ी के आगे राष्ट्रीय ध्वज लगाने का अधिकार प्राप्त होता हैं।

3 राज्यपाल और उप-राज्यपाल :

Indian national flag on car

गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यानी कि राज्यपाल और उप-राज्यपाल भी अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते हैं। भारत में जितने भी राज्यों के राज्यपाल व उप-राज्यपाल हैं वह इस अधिकार का उपयोग कर सकते हैं।

4 मुख्य न्यायाधीश :

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को भी अपनी कार के आगे तिरंगा लगाने की अनुमति है।

यह भी पढ़ें : किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है ? जाने इसके लाभ और Kisan Credit Card कैसे बनवाएं ?

5 भारतीय मिशन के प्रमुख :

जो विदेशों में रहने वाले भारतीय मिशन और पोस्ट के अध्यक्ष होते हैं वे भी अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते हैं।

6 प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री :

अपनी कार पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज लगाने के अधिकार से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री भला कैसे वंचित रह सकते हैं। दरअसल पीएम के साथ साथ सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी राष्ट्रीय ध्वज का अपनी गाड़ी पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इस सूची में कुछ पद और भी शामिल हैं जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष।

तो अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कार के आगे लगाने का अधिकार देश के किन-किन प्रमुख नागरिकों के पास होता हैं। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करने में कंजूसी न करें।

यह भी पढ़ें : » एक क्रिकेट बॉल की कीमत क्या होती हैं ? कैसे बनाई जाती हैं कूकाबुरा क्रिकेट गेंद, देखिए विडियो

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here